Bihar Fasal Sahayata Yojana Kharif 2026 Online Apply बिहार के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। बिहार सरकार के सहकारिता विभाग की ओर से बिहार राज्य फसल सहायता योजना (खरीफ 2026-27) के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल को होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता देना है।
अगर आपकी खरीफ फसल बाढ़, सूखा, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि या अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित हुई है, तो आप इस योजना के तहत सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
सबसे खास बात यह है कि इस योजना के लिए किसानों से किसी प्रकार का प्रीमियम या आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता है। यानी किसान बिना कोई अतिरिक्त पैसा खर्च किए योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
खरीफ 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 बताई गई है। इसलिए पात्र किसानों को अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए और समय रहते अपना आवेदन पूरा कर लेना चाहिए।
Bihar Fasal Sahayata Yojana Kharif 2026 क्या है?
बिहार राज्य फसल सहायता योजना बिहार सरकार द्वारा किसानों को फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए चलाई जाने वाली योजना है।
किसान खेती करते समय कई तरह की प्राकृतिक समस्याओं का सामना करते हैं। कभी बाढ़ आने से खेत में लगी फसल बर्बाद हो जाती है, तो कभी सूखे या अत्यधिक बारिश के कारण उत्पादन कम हो जाता है। कई बार ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से भी फसल को काफी नुकसान पहुंचता है।
ऐसी स्थिति में किसानों को आर्थिक नुकसान से कुछ राहत देने के उद्देश्य से यह योजना महत्वपूर्ण है। इस योजना में पात्र किसानों को उनकी फसल में हुई वास्तविक उपज की क्षति के आधार पर सहायता राशि दी जाती है। सहायता राशि सीधे किसान के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है।
योजना की मुख्य जानकारी एक नजर में
| जानकारी | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | बिहार राज्य फसल सहायता योजना |
| सीजन | खरीफ 2026-27 |
| विभाग | सहकारिता विभाग, बिहार सरकार |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
| आवेदन शुल्क | निःशुल्क |
| लाभार्थी | बिहार के पात्र किसान |
| अधिकतम सहायता | ₹20,000 तक |
| अधिकतम क्षेत्र | 2 हेक्टेयर |
| आवेदन की अंतिम तिथि | 31 अक्टूबर 2026 |
| आवेदन वेबसाइट | esahkari.bihar.gov.in |

किसानों को कितनी सहायता राशि मिलेगी?
बिहार राज्य फसल सहायता योजना में फसल की वास्तविक उपज में हुई कमी के आधार पर सहायता राशि निर्धारित की जाती है।
1. फसल की क्षति 20% तक होने पर
यदि वास्तविक उपज में 20% तक की कमी पाई जाती है, तो किसान को: ₹7,500 प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता राशि दी जाएगी।
लेकिन योजना के तहत अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र तक ही सहायता का लाभ दिया जाएगा।
इस हिसाब से:
₹7,500 × 2 हेक्टेयर = ₹15,000
अर्थात 20% तक की क्षति की स्थिति में अधिकतम ₹15,000 तक सहायता मिल सकती है।
2. फसल की क्षति 20% से अधिक होने पर
यदि वास्तविक उपज में 20% से अधिक की कमी पाई जाती है, तो:
₹10,000 प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता राशि दी जाएगी।
अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए:
₹10,000 × 2 हेक्टेयर = ₹20,000
इस प्रकार अधिक नुकसान की स्थिति में किसान को अधिकतम ₹20,000 तक सहायता मिल सकती है।
आसान भाषा में समझें
| फसल नुकसान | सहायता राशि | अधिकतम क्षेत्र | अधिकतम सहायता |
|---|---|---|---|
| 20% तक | ₹7,500/हेक्टेयर | 2 हेक्टेयर | ₹15,000 |
| 20% से अधिक | ₹10,000/हेक्टेयर | 2 हेक्टेयर | ₹20,000 |
ध्यान दें: ₹20,000 अधिकतम सहायता राशि है। प्रत्येक किसान को ₹20,000 मिलना जरूरी नहीं है। वास्तविक लाभ फसल के नुकसान, पात्रता और योजना के नियमों के अनुसार निर्धारित होगा।
खरीफ 2026 में कौन-कौन सी फसलें शामिल हैं?
खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली सभी फसलें अपने-आप इस योजना में शामिल नहीं मानी जाएंगी। योजना में सरकार द्वारा अधिसूचित फसलों और निर्धारित क्षेत्रों को ही शामिल किया जाता है।
आपके दिए गए आधिकारिक विवरण के अनुसार खरीफ 2026 में प्रमुख रूप से निम्नलिखित फसलें शामिल हैं:
अगहनी धान
अगहनी धान को राज्य के सभी 38 जिलों में अधिसूचित किया गया है।
इसलिए धान की खेती करने वाले किसानों के लिए यह योजना काफी महत्वपूर्ण है।
भदई मकई
भदई मकई भी योजना के अंतर्गत शामिल है, लेकिन इसके लिए चिह्नित जिले और प्रखंड निर्धारित किए गए हैं। इसलिए मकई की खेती करने वाले किसान आवेदन करने से पहले यह जरूर जांच लें कि उनका जिला और प्रखंड अधिसूचित क्षेत्र में आता है या नहीं।
अन्य जिला स्तरीय फसलें
खरीफ 2026 के लिए कुछ फसलों को जिला स्तर पर अधिसूचित किया गया है। इनमें शामिल हैं:
- सोयाबीन
- मखाना
- आलू
- बैंगन
- टमाटर
- गोभी/फूलगोभी
इन फसलों के लिए सभी जगह आवेदन मान्य नहीं होगा। संबंधित फसल के लिए निर्धारित जिला और प्रखंड में खेती होने पर ही आवेदन मान्य होगा।
इसलिए आवेदन करते समय किसान को अपनी फसल और खेती वाले क्षेत्र की जानकारी सही-सही भरनी चाहिए।
कौन किसान इस योजना का लाभ ले सकता है?
बिहार राज्य फसल सहायता योजना का लाभ लेने के लिए किसान को निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा।
बिहार का निवासी होना जरूरी
आवेदक किसान बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए।
किसान पंजीकरण जरूरी
किसान का कृषि विभाग में Farmer Registration होना आवश्यक है।
अगर आपका किसान पंजीकरण नहीं हुआ है, तो आवेदन करने से पहले DBT पोर्टल पर किसान पंजीकरण कराना होगा।
रैयत और गैर-रैयत दोनों किसान
इस योजना में रैयत किसान और गैर-रैयत किसान, दोनों आवेदन कर सकते हैं।
रैयत किसान वह होता है जिसके पास अपनी भूमि से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध होते हैं।
वहीं गैर-रैयत किसान दूसरे की जमीन पर खेती करने वाला किसान हो सकता है। ऐसे किसानों के लिए भी योजना में आवेदन का प्रावधान है, लेकिन उन्हें निर्धारित स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान
योजना का लाभ उन्हीं मामलों में मिलेगा जहां अधिसूचित फसल को निर्धारित प्राकृतिक आपदाओं के कारण नुकसान हुआ हो। इसलिए केवल सामान्य कारणों से कम उत्पादन होने पर योजना का लाभ मिलना जरूरी नहीं है।
रैयत किसान के लिए जरूरी दस्तावेज
अगर आप रैयत किसान हैं तो आवेदन करते समय कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
मुख्य दस्तावेज:
- अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र
- राजस्व रसीद
- स्व-घोषणा पत्र
- आधार कार्ड
- आधार लिंक बैंक खाते की पासबुक
आपके दिए गए विवरण के अनुसार भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र और राजस्व रसीद 31 मार्च 2025 के बाद जारी होना आवश्यक बताया गया है। इसलिए आवेदन करने से पहले अपने दस्तावेजों की जांच कर लें।
गैर-रैयत किसान के लिए जरूरी दस्तावेज
गैर-रैयत किसान भी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ऐसे किसानों के लिए मुख्य रूप से:
- स्व-घोषणा पत्र
- वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित स्व-घोषणा पत्र
- आधार कार्ड
- आधार लिंक बैंक खाते की जानकारी
जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है। आवेदन करते समय दस्तावेजों में दी गई जानकारी और ऑनलाइन फॉर्म में भरी गई जानकारी एक जैसी रखना जरूरी है।
बिहार फसल सहायता योजना के लिए आवेदन शुल्क कितना है?
इस योजना की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आवेदन पूरी तरह निःशुल्क है।
किसानों को योजना के लिए: कोई प्रीमियम नहीं देना है।
साथ ही: कोई आवेदन शुल्क भी नहीं देना है।
इसलिए अगर कोई व्यक्ति योजना में आवेदन कराने के नाम पर अनावश्यक शुल्क मांगता है, तो किसान को सावधान रहना चाहिए।
आवेदन से पहले किसान इन बातों का ध्यान रखें
ऑनलाइन आवेदन करने से पहले कुछ जरूरी चीजें तैयार रखें।
1. किसान पंजीकरण नंबर
सबसे पहले अपना Farmer Registration Number तैयार रखें।
2. आधार कार्ड
आधार कार्ड में आपकी सही जानकारी होनी चाहिए।
3. बैंक खाता
बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए, क्योंकि सहायता राशि DBT के माध्यम से बैंक खाते में भेजी जाती है।
4. जमीन और खेती की जानकारी
रैयत किसान अपने जमीन से संबंधित दस्तावेज तैयार रखें।
5. फसल की सही जानकारी
जिस फसल की खेती की गई है, उसका सही विवरण आवेदन में भरें।
6. स्व-घोषणा पत्र
गैर-रैयत किसानों को निर्धारित स्व-घोषणा पत्र की आवश्यकता हो सकती है।
Bihar Fasal Sahayata Yojana Kharif 2026 Online Apply कैसे करें?
अब सबसे जरूरी सवाल आता है कि इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाए?
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है और किसान इसे बिहार सरकार के सहकारिता विभाग के ई-सहकारी पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं।
Step 1: आधिकारिक वेबसाइट खोलें
सबसे पहले बिहार सहकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:
esahkari.bihar.gov.in
Step 2: खरीफ 2026 का लिंक खोजें
वेबसाइट पर आपको “खरीफ-2026 में आवेदन हेतु क्लिक करें” जैसा विकल्प दिखाई देगा।
उस पर क्लिक करें।
Step 3: Farmer Registration Number डालें
अब अपना किसान पंजीकरण नंबर (Farmer Registration Number) दर्ज करें।
इसके बाद Search पर क्लिक करें।
अगर आपका किसान पंजीकरण पहले से है, तो आगे की आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
Step 4: किसान पंजीकरण नहीं है तो पहले Registration करें
अगर किसान का पंजीकरण नहीं हुआ है, तो पहले DBT Agriculture Portal पर किसान पंजीकरण कराना होगा।
पंजीकरण पूरा होने के बाद प्राप्त Farmer Registration Number के माध्यम से फसल सहायता योजना के आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
Step 5: खरीफ 2026-27 का आवेदन फॉर्म भरें
अब खरीफ 2026-27 के लिए आवेदन फॉर्म खुलेगा।
इसमें मांगी गई जानकारी ध्यान से भरें।
जैसे:
- किसान की व्यक्तिगत जानकारी
- किसान पंजीकरण संबंधी जानकारी
- फसल का विवरण
- फसल की बुआई का क्षेत्र
- खेती से संबंधित अन्य जानकारी
Step 6: फसल और बीज की जानकारी भरें
आवेदन में फसल और बीज से संबंधित जानकारी सही-सही भरें।
गलत फसल या गलत क्षेत्र की जानकारी देने से आवेदन में समस्या हो सकती है।
Step 7: जरूरी दस्तावेज अपलोड करें
आवेदन में मांगे गए दस्तावेजों को सही प्रारूप में अपलोड करें।
दस्तावेज साफ और पढ़ने योग्य होने चाहिए।
Step 8: Final Submit करें
सारी जानकारी भरने के बाद आवेदन को एक बार ध्यान से जांच लें।
नाम, आधार संबंधी जानकारी, बैंक विवरण, फसल और बुआई क्षेत्र आदि सही होने के बाद Final Submit करें।
Step 9: Application Slip सुरक्षित रखें
आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद Application Slip प्राप्त होगी।
इसका प्रिंट निकालकर या डिजिटल कॉपी सुरक्षित रख लें।
भविष्य में आवेदन की स्थिति देखने या किसी समस्या के समय यह उपयोगी हो सकती है।
आवेदन की अंतिम तारीख कब है?
Bihar Fasal Sahayata Yojana Kharif 2026 के लिए आपके दिए गए विवरण के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 31 अक्टूबर 2026 है। किसानों को सलाह है कि अंतिम तारीख का इंतजार न करें। दस्तावेजों और किसान पंजीकरण की प्रक्रिया में समय लग सकता है, इसलिए समय रहते आवेदन पूरा कर लेना बेहतर है।
क्या सभी 38 जिलों के किसान आवेदन कर सकते हैं?
बिहार के किसान इस योजना से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हर जिले में हर फसल के लिए आवेदन किया जा सकता है।
उदाहरण के लिए:
अगहनी धान राज्य के सभी 38 जिलों में अधिसूचित है।
वहीं भदई मकई और जिला स्तरीय फसलों के लिए निर्धारित जिले और प्रखंड हो सकते हैं।
इसलिए किसान को आवेदन करने से पहले यह देखना चाहिए कि उसकी फसल और खेती का क्षेत्र अधिसूचित सूची में शामिल है या नहीं।
सहायता राशि बैंक खाते में कैसे मिलेगी?
योजना के तहत पात्र किसान को मिलने वाली सहायता राशि Direct Benefit Transfer यानी DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।
इसका उद्देश्य यह है कि सहायता राशि सीधे लाभार्थी किसान तक पहुंचे और भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।
इसी कारण आवेदन करते समय बैंक खाते की जानकारी सही देना और आधार से लिंक बैंक खाते का उपयोग करना महत्वपूर्ण है।
किसानों के लिए जरूरी सावधानियां
फसल सहायता योजना का आवेदन करते समय कुछ गलतियों से बचना चाहिए।
गलत जानकारी न भरें
फसल, जमीन, बुआई क्षेत्र या किसान की व्यक्तिगत जानकारी गलत नहीं भरनी चाहिए।
गलत दस्तावेज अपलोड न करें
जिस दस्तावेज की मांग की गई है, उसी का साफ और सही दस्तावेज अपलोड करें।
आवेदन करने के बाद Slip संभालकर रखें
Application Slip को संभालकर रखना बहुत जरूरी है।
अंतिम तारीख का इंतजार न करें
अंतिम समय में वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक या दस्तावेज संबंधी समस्या आ सकती है। इसलिए आवेदन जल्द कर देना बेहतर है।
केवल अधिसूचित फसल पर ध्यान दें
किसान यह जरूर जांच लें कि जिस फसल का आवेदन कर रहे हैं, वह उनके जिले/प्रखंड के लिए अधिसूचित है या नहीं।
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