Strawberry Vikas Yojana Bihar :- किसान भाइयों यदि आप भी बिहार से हैं और बिहार में खेती करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। बिहार में परंपरागत फसलों की खेती के अलावा फल और सब्जियों की खेती के लिए किसनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिससे किसान के आय में वृद्धि हो। इसीलिए किसानों बिहार सरकार ने स्ट्रॉबेरी की खेती के क्षेत्र विस्तार के लिए स्ट्रॉबेरी विकास योजना (Strawberry Vikas Yojana Subsidy ) शुरू की है।
इस योजना के जरिये बिहार में स्ट्रॉबेरी की खेती करने वाले किसानों को 3 लाख रुपए तक की सब्सिडी (Subsidy) दी जाएगी। यदि आप भी स्ट्रॉबेरी विकास योजना की पूरी जानकारी सब्सिडी की राशि, और आवेदन की प्रक्रिया के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस आर्टिकल को पूरा अवश्य पढ़ें।
स्ट्रॉबेरी की खेती क्यों? जानें इसके लाभ |Strawberry Farming Benefits
मार्केट में स्ट्रॉबेरी की माँग बहुत अधिक है। साथ ही स्ट्रॉबेरी के लाभकारी गुणों के कारण लोग इसे खाना पसंद करते हैं। स्ट्रॉबेरी के स्वाद लोगों को बहुत पसंद आता है। इस योजना के तहत किसानों को मिलने वाले लाभ इस प्रकार हैं:
- उच्च बाजार मांग: स्ट्रॉबेरी एक लोकप्रिय फल है जिसकी मांग स्थानीय और राष्ट्रीय बाजारों में अधिक है।
- अच्छी कीमत: उच्च मांग के कारण स्ट्रॉबेरी को अच्छी कीमत मिलती है।
- आय में वृद्धि: सही खेती से किसानों की आय में काफी वृद्धि हो सकती है।
किसानों को कितनी सहायता मिलेगी? | Strawberry Farming Subsidy Bihar
स्ट्रॉबेरी विकास योजना के तहत खेती करने वाले किसानों को सब्सिडी दिया जायेगा। सब्सिडी सम्बंधित पूरी जानकारी आप लोगों को दी जायेगी।
खर्च | प्रति इकाई लागत | सब्सिडी प्रतिशत | सब्सिडी राशि |
---|---|---|---|
स्ट्रॉबेरी खेती की लागत (प्रति हेक्टेयर) | ₹8,40,000 | 40% | ₹3,36,000 |
गत्ते के डिब्बे (प्रति पीस) | ₹11 | 40% | ₹4.40 |
प्लास्टिक के छोटे डिब्बे (प्रति पीस) | ₹2.50 | 40% | ₹1.00 |
किसान न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.1 हेक्टेयर) से लेकर अधिकतम 5 एकड़ (2 हेक्टेयर) तक की खेती पर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।

सब्सिडी के लिए आवश्यक दस्तावेज| Strawberry Vikas Yojana Subsidy Document
स्ट्रॉबेरी की खेती पर सब्सिडी के लिए आवेदन करते समय आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड: पहचान और निवास प्रमाण के रूप में।
- स्थायी निवास प्रमाण-पत्र: आपकी आवासीय स्थिति की पुष्टि।
- सिंचाई के साधनों का प्रमाण: उपलब्ध सिंचाई विधियों का दस्तावेज।
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर: सत्यापन के लिए।
- बैंक पासबुक की कॉपी: खाता विवरण के लिए।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो: पहचान के लिए।
- लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- भूमि के कागजात: भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, राजस्व रसद, ऑनलाइन रसीद या वंशावली के आधार पर विधि मान्य भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र।
- गैर रैयत किसान के लिए एकरारनामा: आवश्यक दस्तावेज।

स्ट्रॉबेरी विकास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। Online Process for Strawberry Vikas Yojana .
स्ट्रॉबेरी की खेती पर सब्सिडी के लिए बिहार सरकार ने 20 जिलों का चयन किया है, जिनमें गोपालगंज, जहानाबाद, लखीसराय, सारण, सुपौल, औरंगाबाद, बेगुसराय, भागलपुर, गया, कटिहार, किशनगंज, मुगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पश्चिम चंपारण, पटना, पूर्वी चंपारण, पूर्णियां, समस्तीपुर और वैशाली शामिल हैं। गया जिले को 4 हेक्टेयर क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी की खेती का लक्ष्य दिया गया है।
इच्छुक किसान स्ट्रॉबेरी विकास योजना की आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के उद्यान विभाग से संपर्क करें।
निष्कर्ष
दोस्तों उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी पसंद आयी होगी। खेती सम्बंधित योजना की पूरी जानकारी और खेती से जुड़े बिज़नेस आईडिया के लिए आप हमारे वेबसाइट पर बने रहें। आप हमारे चैनल, whatsaap , से भी जुड़े रहें।
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स्ट्रॉबेरी विकास योजना में कितना सब्सिडी मिलता है।
स्ट्रॉबेरी विकास योजना में किसानों को 3 लाख रूपये की सब्सिडी मिलता है।
स्ट्रॉबेरी विकास योजना ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें।
स्ट्रॉबेरी विकास योजना में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको बिहार हॉर्टिकल्चर के वेबसाइट पर जाना होगा।
क्या मैं बिहार में स्ट्रॉबेरी उगा सकता हूं?
हाँ आप बिहार में स्ट्रॉबेरी की खेती कर सकते हैं। ‘स्वीट चार्ली’, ‘विंटर डॉन’, ‘कामा रोजा’, ‘नबीला’ और ‘चांडलर वैरिटी की खेती कर सकते हैं।
स्ट्रॉबेरी की खेती कौन से महीने में की जाती है?
किसान स्ट्राबेरी की रोपाई सितम्बर से नवम्बर तक में कर सकते हैं।