drip irrigation subsidy in uttar pradesh :- यदि आप भी उत्तरप्रदेश के किसान हैं तो आपके के लिए खुशखबरी है। आप भी सब्सिडी पर सिंचाई से सम्बन्ध्ति कृषि यंत्र की खरीदारी कर पाएंगे। सरकार सब्सिडी की राशि सीधे किसानों के खाते में भेज रही है। ध्यान रहे इस योजना में चयन पहले आओ और पहले पाओं के आधार पर किया जायेगा। सब्सिडी से सम्बंधित सभी जानकारी आपको UP गवर्नमेंट के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
सिंचाई यंत्रों पर अनुदान का लाभ लेने के लिए कैसे करना होगा आवेदन
drip irrigation subsidy in uttar pradesh:- किसानों को बेहतर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो इसके लिए राज्य सरकार किसानों को आधुनिक सिंचाई यंत्रों की खरीदारी पर सब्सिडी देती है। साथ ही किसानों को आधुनिक यंत्रों की खरीदारी के लिए प्रोत्साहित भी करती है। सरकार द्वारा किसानों को अधिकतम 90 प्रतिशत की सब्सिडी दिया जाता है। इस तरह से किसानों को सिंचाई में काम आने वाले सभी कृषि यंत्र बहुत ही सस्ते कीमत पर उपलब्ध हो जाता है। हलांकि सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी पाने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होता है।
किन सिंचाई यंत्रों पर मिल रही है सब्सिडी
irrigation subsidy in up :- प्रधानमंत्री सिंचाई योजना (PMKSY) के अंतर्गत जिलेवार किसानों का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। साथ ही राज्य में उद्यानिकी विभाग की ओर से किसानों को ड्रिप (Drip), मिनी स्प्रिंकलर (Mini Sprinkler), रेनगन (Raingun) और पोर्टेबल स्प्रिंकलर (Portable Sprinkler) आदि खरीदने के लिए 65 से 90 प्रतिशत तक सब्सिडी (Subsidy) दी जा रही है। सिंचाई यंत्रों के उपयोग से किसानों के खेतों में सिंचाई की समस्या खत्म हो जायेगा। कम पानी का इस्तेमाल करके भी फसलों का पैदावार बढ़ेगा।
किसानों को कितना सब्सिडी मिलेगा।
प्रधानमंत्री सिंचाई योजना (पर ड्रॉप मोर क्रॉप) के अंतर्गत ड्रिप व मिनी स्प्रिंकलर पर लघु व सीमांत किसानों को 90 प्रतिशत की सब्सिडी और सामान्य किसान जिनके पास खेती की जमीन 2 हेक्टेयर से अधिक है। उन्हें 80 प्रतिशत का अनुदान दिया जायेगा। इसके अलावा पोर्टेबल सिस्टम और रेनगन पर लघु व सीमांत किसानों को 75 प्रतिशत और सामान्य किसानों को 65 प्रतिशत सब्सिडी (Subsidy) दिया जायेगा। सब्सिडी की राशि DBT के जरिये सीधे किसानों के खाते में भेजा जायेगा।
जानिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के जरिये उद्यानिकी विभाग द्वारा चलाई जा रही योजना में ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर, रेनगन और पोर्टेबल स्प्रिंकलर आदि सिंचाई यंत्रों को अनुदान पर खरीदने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवदेन करते समय किसानों के पास निम्न दस्तावेजों का होना आवश्यक है।
- किसान का आधार कार्ड
- जमीन का रसीद जिस पर खाता ,खतौनी अंकित हो।
- बैंक पासबुक की कॉपी
- किसान का मोबाइल नंबर आदि।
सब्सिडी पाने के लिए आवश्यक शर्तें।
यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको योजना से जुड़े सभी शर्तों के बारे में अवश्य पता होना चाहिए।
- आवेदक किसानों के पास स्वयं के नाम से जमीन होना चाहिए।
- आवेदक किसान के पास निजी सिंचाई की सुविधा होना चाहिए है।
सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी के लिए कैसे करें आवेदन| drip irrigation subsidy apply online.
- सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी पाने के लिए किसानों ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए UP के एग्रीकल्चर वेबसाइट को विजिट करना होगा।
- यहाँ पर किसान को UPMIP वाले सेक्शन पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद एक नया विंडो खुलेगा।
- Farmer Self Registration पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद फॉर्म खुलेगा, फॉर्म में माँगी गई सभी जानकारी को भर नीचे सबमिट बटन पर क्लिक करें।
सुझाव
किसान भाईयों आप सभी योजना का लाभ लेने के लिए आप जल्द से जल्द आवेदन करें।
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