Hariyana pm kusum yojna 2025 subsidy भारत सरकार किसानों को सस्ती और निरंतर सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए “पीएम-कुसुम योजना (PM-KUSUM Yojana)” चला रही है। इसके तहत 3 HP से लेकर 10 HP तक के सोलर पंप पर 75% तक की सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य में इच्छुक किसान 21 अप्रैल 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।
🔍 Hariyana pm kusum yojna 2025 subsidy योजना का उद्देश्य क्या है?
- किसानों को बिजली पर निर्भरता से मुक्त करना।
- डीजल और बिजली से चलने वाले पंपों के खर्च को कम करना।
- हर खेत तक सिंचाई पहुंचाना।
- अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना।
📢 किसे मिलेगा योजना का लाभ?
यह योजना हरियाणा के सभी पात्र किसानों के लिए लागू है, खासकर वे जिनके पास बिजली आधारित पंप का आवेदन लंबित है या वे कनेक्शन नहीं ले सके हैं।
🎯 मुख्य बातें एक नजर में – योजना का सारांश
बिंदु | विवरण |
---|---|
योजना का नाम | पीएम-कुसुम योजना |
राज्य | हरियाणा |
अनुदान प्रतिशत | 75% |
पंप की क्षमता | 3 HP से 10 HP तक |
आवेदन की अंतिम तिथि | 21 अप्रैल 2025 |
आवेदन माध्यम | सरल हरियाणा पोर्टल |
स्थापना की जिम्मेदारी | चयनित कंपनी द्वारा |
पात्रता निर्धारण | पारिवारिक आय, भूमि स्वामित्व, पूर्व आवेदन स्थिति आदि के आधार पर |
📄 कौन कर सकता है आवेदन? (पात्रता मानदंड)
नीचे दिए गए मापदंडों को पूरा करने वाले किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं:
✅ पात्रता की सूची:
- आवेदक के नाम पर कृषि भूमि होनी चाहिए।
- परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है।
- किसान के नाम पर बिजली आधारित पंप नहीं होना चाहिए।
- पूर्व में बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने वालों को प्राथमिकता।
- भूजल स्तर 100 फीट से नीचे वाले क्षेत्रों में ड्रिप या स्प्रिंकलर प्रणाली जरूरी।
- जहां भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे है, वहां धान उगाने वाले किसान योजना के पात्र नहीं।
📌 किन किसानों को मिलेगी प्राथमिकता?
प्राथमिकता मिलेगी इनको |
---|
जिनके पास कृषि पंप कनेक्शन है, लेकिन उसे बंद करवाने के लिए तैयार हैं। |
जिन किसानों ने 2019 से 2023 के बीच बिजली पंप के लिए आवेदन किया था। |
जिनका बिजली कनेक्शन अब तक स्वीकृत नहीं हुआ है। |
जिन्होंने योजना के लिए लाभार्थी हिस्सा समय पर जमा करवाया है। |

📋 आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
सभी किसानों को आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखने होंगे:
- ✅ परिवार पहचान पत्र
- ✅ ज़मीन की जामबंदी / फ़र्द
- ✅ बिजली पंप न होने का प्रमाण
- ✅ पिछला बिजली कनेक्शन आवेदन संख्या (यदि हो)
- ✅ भूजल स्तर रिपोर्ट (HWRA रिपोर्ट)
🏗️ सोलर पंप कैसे मिलेगा? प्रक्रिया क्या है?
स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया:
- सरल हरियाणा पोर्टल पर जाएं।
- लॉगिन करें या नया अकाउंट बनाएं।
- “सोलर पंप अनुदान योजना” पर क्लिक करें।
- पंप की क्षमता (HP) और प्रकार का चयन करें।
- कंपनी का चयन करें।
- लाभार्थी हिस्सा ऑनलाइन जमा करें।
- चालान और दस्तावेज डाउनलोड कर लें।
- सर्वे के समय सभी दस्तावेज संबंधित कंपनी को दें।
- कंपनी आपके खेत में पंप की स्थापना करेगी।
💰 कितना देना होगा किसान को?
सब्सिडी और किसान अंश:
सोलर पंप की क्षमता | कुल लागत (अनुमानित) | सब्सिडी (75%) | किसान को देना होगा (25%) |
---|---|---|---|
3 HP | ₹1,20,000 | ₹90,000 | ₹30,000 |
5 HP | ₹1,80,000 | ₹1,35,000 | ₹45,000 |
10 HP | ₹2,50,000 | ₹1,87,500 | ₹62,500 |
(यह आंकड़े अनुमानित हैं, असली लागत चयनित कंपनी और मॉडल पर निर्भर करेगी)
⛔ किन्हें नहीं मिलेगा लाभ?
- जिनके पास पहले से सोलर पंप कनेक्शन है।
- जिन किसानों ने धान की खेती ऐसे क्षेत्र में की है जहां भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे है।
- जिन्होंने लाभार्थी हिस्सा अब तक जमा नहीं किया है (पुराने आवेदनकर्ता भी शामिल)।

📝 पुराने आवेदनकर्ताओं के लिए विशेष सूचना:
- 20 फरवरी 2024 से 5 मार्च 2024 तथा 11 जुलाई 2024 से 25 जुलाई 2024 के बीच आवेदन करने वालों को फिर से आवेदन करने की जरूरत नहीं है।
- ऐसे किसान अपना लाभार्थी हिस्सा पुराने चालान के आधार पर जमा करें।
- अन्य सभी किसानों को नया आवेदन करना अनिवार्य है।
📞 सहायता और संपर्क
यदि आपको आवेदन करने में कोई समस्या आ रही है तो आप निम्नलिखित माध्यमों से सहायता ले सकते हैं:
- 📍 निकटतम कृषि विभाग कार्यालय
- 🌐 सरल पोर्टल हेल्पलाइन
- 📧 Email: contact.saral@hry.gov.in
- 📞 टोल फ्री नंबर: 1800-2000-023
📢 निष्कर्ष – यह मौका न चूकें!
पीएम कुसुम योजना किसानों के लिए आर्थिक लाभ और पर्यावरण सुरक्षा दोनों का साधन है। सरकार की यह पहल खेती की लागत को कम करने और सिंचाई को सरल बनाने में कारगर साबित हो रही है।
✍️ आज ही आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं!
पीएम कुसुम योजना क्या है?
यह किसानों को सोलर पंप पर 75% सब्सिडी देने वाली सरकारी योजना है।
आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?
सोलर पंप के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 21 अप्रैल 2025 है।
योजना का लाभ कौन ले सकता है?
जिन किसानों के पास कृषि भूमि है और बिजली कनेक्शन नहीं है वे पात्र हैं।
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